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Saturday, February 20, 2021

महंगाई की कमाई

 

भारत में सरकार महंगाई बढ़ाती ही नहीं बल्कि बढ़ाने वालों को बढ़ावा भी देती हैं! सरकारों को समझदारी का मानसरोवर मानने वालेे एक उत्साही  , यह सुनकर भनभना उठेे. क्या कह रहे हो? सरकार ऐसा क्यों करेगी? जवाब आया कि रेत से सिर निकालिए. प्रसिद्ध अर्थविद् मिल्टन फ्रीडमन के जमाने से लेकर आज तक दुनिया का प्रत्येक अर्थशास्त्री यह जानता रहा है कि महंगाई ऐसा टैक्स है जो सरकारें बगैर कानून के लगाती हैं.

पेट्रोल-डीजल पर भारी टैक्स और बेकारी व गरीबी के बीच, मांग के बिना असंख्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी मौसमी उठा-पटक की देन नहीं है. भारत की आर्थि‍क नीतियां अब फ्रीडमन को नहीं, ऑस्ट्रियन अर्थविद् फ्रेडरिक वान हायेक को भी सही साबित कर रही हैं, जो कहते थे, अधि‍कांश महंगाई सरकारें खुद पैदा करती हैं, अपने फायदे के लिए.

यानी कि सरकारों की प्रत्यक्ष नीतियों से निकलने वाली महंगाई, जो सिद्धांतों का हिस्सा थीं, वह भारत में हकीकत बन गई है.

महंगाई को बहुत से कद्रदान जरूरी शय बताते हैं लेकिन यह इस पर निर्भर है कि महंगाई का कौन सा संस्करण है. अच्छी महंगाई में मांग और खपत के साथ कीमतें बढ़ती हैं (डिमांड पुल इन्फ्लेशन). यानी मूल्यों के साथ कमाई (वेज पुश) भी बढ़ती है लेकिन भारत में सरकार ने महंगाई परिवार की सबसे दुर्गुणी औलाद को गोद ले लिया है, जिसमें मांग नहीं बल्कि उत्पादन और खपत की लागत बढ़ती है. यह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो अब अपने विकराल रूप में उतर आई है.

महंगाई का यही अवतार अमीरों को अमीर और गरीबों को और ज्यादा निर्धन बनाता है. लागत बढ़ाने वाली महंगाई अक्सर टैक्स की ऊंची दरों या ईंधन कीमतों से निकलती है. सबसे ताजा वाकया 2008 के ब्रिटेन का है, जब दुनिया में बैंकिंग संकट के बाद गहरी मंदी के बीच वहां महंगाई बढ़ी, जिसकी वजह से मांग नहीं बल्कि टैक्स और देश की मुद्रा पाउंड स्ट‌र्लिंग के अवमूल्यन के कारण आयातों की महंगाई थी.

भारत का पूरा खपत टैक्स ढांचा सिर्फ महंगाई बढ़ाने की नीति पर केंद्रित है. जीएसटी, उत्पाद या सेवा की कीमत पर लगता है, यानी कीमत बढऩे से टैक्स की उगाही बढ़ती है. खपत पर सभी टैक्स देते हैं और इसलिए सरकार खपत को हर तरह से निचोड़ती है. केंद्र और राज्यों में एक ही उत्पाद और सेवा पर दोहरे-तिहरे टैक्स हैं, टैक्स पर टैक्स यानी सेस की भरमार है. आत्मनिर्भरता के नाम पर महंगी इंपोर्ट ड्यूटी है, यही महंगाई बनकर फूट रहा है.

भारत सस्ते उत्पादन के बावजूद महंगी कीमतों वाला मुल्क है. पेट्रोल-डीजल सस्ते उत्पादन के बावजूद टैक्स के कारण जानलेवा बने हुए हैं. दक्षिण एशि‍या के 12 प्रमुख देशों की तुलना में भारत में बिजली की उत्पादन लागत सबसे कम है (वुड मैकेंजी रिपोर्ट) लेकिन हम लागत की तीन गुनी कीमत भरते हैं. टैक्स वाली महंगाई भूमि, धातुओं, ऊर्जा, परिवहन को लगातार महंगा कर रही है जिसके कारण अन्य उत्पाद व सेवाएं महंगी होती हैं. ताजा महंगाई के आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अब मौसमी नहीं बल्कि बुनियादी महंगाई (कोर इन्फ्लेशन) की शि‍कार है, जो मांग न होने के बावजूद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लागत बढ़ रही है.  

महंगाई अब सरकार, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कंपनियों का साझा उपक्रम है. टैक्स पर टैक्स थोपकर सरकारें उत्पादकों को कीमतें बढ़ाने की खुली छूट दे देती हैं. अप्रत्यक्ष टैक्स उत्पादक नहीं देते, यह तो उपभोक्ता की जेब से निकलता है, इसलिए कंपनियां खुशी-खुशी कीमत बढ़ाती हैं. मसलन, बीते साल अगस्त से दिसंबर के बीच स्टील की कीमत 37 फीसद बढ़ गई और असंख्य उत्पाद महंगे हो गए.

मंदी के बीच इस तरह की महंगाई, एक के बाद दूसरी लागत बढऩे का दुष्चक्र रचती है, जिसमें हम बुरी तरह फंस रहे हैं. अगर आपको लगता है कि यह मुसीबतों के बीच मुनाफाखोरी है तो सही पकड़े हैं. जीएसटी के तहत जो टैक्स दरें घटीं उन्हें कंपनियों ने उपभोक्ताओं से नहीं बांटा यानी कीमतें नहीं घटाईं. जीएसटी की ऐंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने एचयूएल, नेस्ले से लेकर पतंजलि तक कई बड़े नामों को 1,700 करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी करते पकड़ा. लेकिन इस फैसले के खि‍लाफ कंपनियां हाइकोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं और मुनाफाखोरी रोकने वाले प्रावधान को जीएसटी से हटाने की लामबंदी कर रही हैं.

अक्षम नीतियों और भारी टैक्स के कारण ईंधन, ऊर्जा और अन्य जरूरी सेवाओं की कीमत उनकी लागत से बहुत ज्यादा है. मंदी में मांग तो बढऩी नहीं है इसलिए जो बिक रहा है महंगा हो रहा है. कंपनियों ने बढ़ते टैक्स की ओट में, बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं पर थोप कर मुनाफा संजोना शुरू कर दिया है. वे एक तरह से सरकार की टैक्स वसूली सेवा का हिस्सा बन रही हैं. कंपनियां सारे खर्च निकालने के बाद बचे मुनाफे पर टैक्स देती हैं और उसमें भी 2018 में सरकार ने उन्हें बड़ी रियायत (कॉर्पोरेट टैक्स) दी है.

तो क्या भारत ‘क्रोनी इन्फ्लेशन’ का आविष्कार कर रहा है?

Sunday, July 16, 2017

इंस्पेक्टर ' राज़ '


नोटबंदी की सबसे बड़ी नसीहत क्या हैयही कि सुधारों के ऊंट अब किसी भी करवट बैठ सकते हैं. सुधारों के पूरी तरह सोख लिए जाने तक उनसे सिर्फ चौंकाने वाले नतीजों की उम्मीद की जानी चाहिएजो अच्छे या बुरे या फिर दोनों हो सकते हैं. नोटबंदी काला धन दूर करने के लिए उतरी थी लेकिन बैंकों को कालिख में सराबोर कर गई और ग्रोथ व रोजगार ले डूबी.

जीएसटी टैक्स प्रशासन में इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए उतरा है लेकिन अपने डिजाइन और तौर-तरीकों में जीएसटी रोमांचक और अप्रत्याशित है. इंस्पेक्टरों की ताकत के मामले में तो यह चौंकाने वाली संभावनाओं से लैस है.

शुरुआत जीएसटी के नंबर यानी 15 डिजिट के जीएसटीएन से करते हैं जो अपने आप में अनोखा प्रयोग है. इस संख्या में पहले दो नंबर राज्य के हैं जहां कारोबारी पंजीकृत होगा. अगले 10 नंबर कारोबारी का पैन नंबरबाद का एक नंबर उसकी पंजीकरण संख्या है और शेष दो नंबर तकनीकी जरूरत के लिए हैं.

जीएसटी नंबर के पैन आधारित होने के साथ भारत में आयकर प्रशासन और कारोबारी करों को आपस में जोड़ दिया गया है. मतलब यह कि जीएसटी में दर्ज प्रत्येक कारोबारी की गतिविधि पर जीएसटी के साथ आयकर विभाग की निगाहें भी रहेंगी. टैक्स अफसर उसके कारोबार के आधार पर कमाई और कमाई के आधार पर धंधे की कैफियत पूछ सकते हैं. 
पैन आधारित जीएसटीएनटैक्स चोरी रोकने की अचूक कोशिश नजर आता है लेकिन दोहरे इंस्पेक्टर राज का खतरा भी है. भारत का टैक्स प्रशासन कितना साफ-सुथरा हैयह जानने के लिए नजदीकी टैक्स ऑफिस की एक यात्रा काफी होगी.

जीएसटी और इंस्पेक्टर राज का रिश्ता दिलचस्प है. इंस्पेक्टर राज बनाए रखने के लिए ही इसे पेचीदा बनाया गया! करदाताओं के बही-खाते जांचने के अधिकार पर केंद्र और राज्यों के बीच रजामंदी मुश्किल से बनी. अंततः तय हुआ कि बेचारे करदाता केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स इंस्पेक्टरों की सेवा करेंगे.

जीएसटी के बुनियादी प्रारूप में यह दोहरा नियंत्रण कहीं नहीं था लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए जो फॉर्मूला तय हुआउसके तहत 1.5 करोड़ रु. से कम के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों की जांच व ऑडिट राज्य सरकारें करेंगी. इससे ऊपर वालों पर केंद्र का नियंत्रण होगा.

दोहरे नियंत्रण का फॉर्मूला सहज लगता है लेकिन जिनके कारोबार हर साल इस सीमा से ऊपर नीचे होते रहते हैंउनके 'साहब' हर साल बदल जाएंगे. यह दोहरा नियंत्रण केंद्र व राज्य की कर अथॉरिटी के बीच अधिकार क्षेत्रों का टकराव पैदा करेगा जिसमें कारोबारियों के फुटबॉल बनने का खतरा है.

जीएसटी के भीतर उतरने पर सात दरों और दर्जनों वर्गीकरण वाला एक जटिल ढांचा डराने आ जाता है जिसमें एक्साइज और वैट की सभी खौफनाक खामियां खूबसूरती के साथ सहेजी गई हैं. अलग-अलग राज्यों में पंजीकरणएक ही कंपनी के सभी प्रतिष्ठानों के अलग-अलग रजिस्ट्रेशन के साथ यह शर्त भी है कि पूरे देश में सर्विस देने वालों को अब हर राज्य में जीएसटी के तहत रजिस्टर होना होगा. एक उत्पाद के लिए कई टैक्स रेट की प्रणाली उन उद्योगों को इंस्पेक्टर शरण में जाने के लिए मजबूर करेगी जो तेजी से अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना चाहते हैं और इस मौके पर उनका डिजिटल या ऑनलाइन होना काम नहीं आएगा.

जीएसटी लागू होते ही उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि जो कारोबारी सही ढंग से खुदरा मूल्य नहीं बताएंगेजुर्माना या जेल उनका इंतजार कर रही है. सतर्कता को सलाम लेकिन जीएसटी में मुनाफाखोरी रोकने वाले नियम इंस्पेक्टरों को नई ताकत बख्शते हैं. जीएसटी के साथ मुनाफाखोरी रोकने वाली एक नई मशीनरी जन्म ले रही है. डायरेक्टर ऑफ सेफगाड्र्सकेंद्र व राज्यों में विशेष समितियांजांच अपील व सुनवाई का विशाल तंत्र उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने से पहले कारोबारियों को डराने लगा है.

जीएसटी कारोबारी सुविधा या टैक्स कम करने के लिए नहीं बल्कि सरकारों के राजस्व को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए बना है इसलिए टैक्स विवाद निस्तारण से जुड़े नियम डरावने हैं. उन्हें चुनौती देने से पहले 10 से 25 फीसदी टैक्स जमा करने की शर्त है.

भले ही 17 टैक्स और 23 सेस जीएसटी में शामिल हो गए हों लेकिन बहुत से राज्य स्तरीय और स्थानीय टैक्स मुंह चिढ़ा रहे हैं. कई कारोबारों का एक हिस्सा किसी दूसरे टैक्स के दायरे में है जबकि दूसरे हिस्से पर जीएसटी लगा है. मसलनवाहनों पर राज्यों का ट्रांसपोर्ट टैक्स लागू है. निर्माण सामग्री और सेवाओं पर जीएसटी है लेकिन जमीन का पंजीकरण जीएसटी से बाहर है. जीएसटी की जटिलताएं और दोहरे-तिहरे नियंत्रण इंस्पेक्टर राज पर असमंजस बढ़ाते हैं.

नतीजे आने तक नोटबंदी के जले को जीएसटी का छाछ फूंक-फूंक कर पीना चाहिए.