जनवरी 2018
इलेक्टोरल यानी चुनावी बॉन्ड से राजनैतिक चंदे के लिए साफ सुथरे धन का इस्तेमाल होगा और पारदर्शिता आएगी.
—अरुण जेटली, वित्त मंत्री
—अरुण जेटली, वित्त मंत्री
मार्च 2019
इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदे में पारदर्शिता ध्वस्त हो गई है.
—चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा
एक साल पहले यह बॉन्ड लाते समय वित्त मंत्री ने चुनाव आयोग से पूछा भी था या नहीं अथवा उस समय चुनाव आयोग के मुंह में दही क्यों जम गया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में आयोग के हलफनामे के बाद इस पर शक बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए कि राजनैतिक चंदे भारत का सबसे बड़ा संगठित घोटाला हैं. चौकीदारों की सरकार में यह घोटाला पहले से ज्यादा वीभत्स और बेधड़क हो चला है.
दरअसल पिछले पांच साल में सभी तरह के देशी और विदेशी राजनैतिक चंदे जांच से परे यानी परम पवित्र घोषित कर दिए गए हैं. सिर्फ यही नहीं, सियासी चंदे का यह पूरा खेल लेने और देने के वाले के लिए टैक्स फ्री भी है.
हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि यह सब कब और कैसे हुआ?
· एनडीए की पहली सरकार ने पहली बार राजनैतिक चंदे पर कंपनियों को टैक्स में छूट (खर्च दिखाकर) लेने की इजाजत दी. सियासी दलों के लिए चंदे की रकम पर कोई टैक्स पहले से नहीं लगता. 2017-18 में 92 फीसदी कॉर्पोरेट चंदा भाजपा को मिला. यह लेनदेन टैक्स फ्री है.
· कांग्रेस की सरकार ने चंदे के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाने की सुविधा दी. देश के सबसे धनी इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 85 फीसदी चंदा भाजपा को दिया.
· नोटबंदी हुई तो भी राजनैतिक दलों के नकद चंदे (2,000 रु. तक) बहाल रहे.
· मोदी सरकार ने वित्त विधेयक 2017 में कंपनियों के लिए राजनैतिक चंदे पर लगी अधिकतम सीमा हटा दी. इससे पहले तक कंपनियां अपने तीन साल के शुद्ध लाभ का अधिकतम 7.5 फीसदी हिस्सा ही सियासी चंदे के तौर पर दे सकती थीं. इसके साथ ही कंपनियों को यह बताने की शर्त से भी छूट मिल गई कि उन्होंने किस दल को कितना पैसा दिया है.
· 2016 में सरकार ने विदेशी मुद्रा नियमन कानून (एफसीआरए) उदार करते हुए राजनैतिक दलों को विदेशी चंदे की छूट दे दी.
· और वित्त विधेयक 2018 में राजनैतिक दलों के विदेशी चंदों की जांच-पड़ताल से छूट देने का प्रस्ताव संसद ने बगैर बहस के मंजूर कर दिया. जनप्रतिनिधित्व कानून में इस संशोधन के बाद राजनैतिक दलों ने 1976 के बाद जो भी विदेशी चंदा लिया होगा, उसकी कोई जांच नहीं होगी चाहे पैसा कहीं से आया हो. सियासी चंदों के खेल में बहुत भयानक गंदगी है, इसीलिए तो 1976 के बाद से सभी विदेशी चंदे जांच से बाहर कर दिए गए हैं. सनद रहे कि 2014 में दिल्ली हाइकोर्ट ने भाजपा और कांग्रेस, दोनों को विदेशी चंदों के कानून के उल्लंघन का दोषी पाया था. इस बदलाव के बाद दोनों के धतकरम पवित्र हो गए हैं.
· अंतत: इलेक्टोरल ब्रॉन्ड, जिन्हें चुनाव आयोग ने पारदर्शिता पर चोट बताया है, इनसे 95 फीसदी चंदा भाजपा को मिला है.
भ्रष्टाचार के वीभत्स स्वरूपों से रू-ब-रू होने के बाद यह उम्मीद करना क्या गलत था कि ईमानदारी का हलफ उठाकर सत्ता में आई सरकार राजनैतिक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ नए प्रयास करेगी. होना तो दरअसल यह चाहिए था कि
¨ जब सरकार सामान्य लोगों से हर तरह के रिटर्न मांगती है तो राजनैतिक दलों को भी चंदे की एक-एक पाई का हिसाब देश को देना चाहिए. हमें क्यों न पता चले कि कौन, किसको चंदा दे रहा है और सत्ता में आने पर उसे बदले में क्या मिल रहा है.
¨ अब चुनावी हलफनामों के दायरे में पूरा परिवार होना चाहिए. आखिर देश को यह जानकारी क्यों नहीं मिलनी चाहिए कि उनके नुमाइंदों के परिजनों का कारोबार क्या है. उनके परिवार में कौन, कहां और क्या करता है. उन्होंने किन कंपनियों में निवेश कर रखा है.
याद रखना चाहिए कि 2016 में नोटबंदी की लाइनों में खड़ा देश जब अपनी ईमानदारी का इम्तिहान दे रहा था तब सरकार, राजनैतिक दलों को यह छूट दे रही थी कि वह बंद किए गए 500 और 1,000 रुपए के नोट में चंदा लेकर उन्हें अपने खातों में जमा करा सकते हैं.
ईवीएम पर बटन दबाने से पहले एक बार खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या हम भारत के सबसे बड़े घोटाले के लिए वोट देते हैं. चंदों की गंदगी में लिथड़े नेता हमारे चौकीदार कैसे हो सकते हैं, उलटे हमें ही इनकी चौकीदारी करनी होगी.