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Saturday, February 20, 2021

महंगाई की कमाई

 

भारत में सरकार महंगाई बढ़ाती ही नहीं बल्कि बढ़ाने वालों को बढ़ावा भी देती हैं! सरकारों को समझदारी का मानसरोवर मानने वालेे एक उत्साही  , यह सुनकर भनभना उठेे. क्या कह रहे हो? सरकार ऐसा क्यों करेगी? जवाब आया कि रेत से सिर निकालिए. प्रसिद्ध अर्थविद् मिल्टन फ्रीडमन के जमाने से लेकर आज तक दुनिया का प्रत्येक अर्थशास्त्री यह जानता रहा है कि महंगाई ऐसा टैक्स है जो सरकारें बगैर कानून के लगाती हैं.

पेट्रोल-डीजल पर भारी टैक्स और बेकारी व गरीबी के बीच, मांग के बिना असंख्य उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी मौसमी उठा-पटक की देन नहीं है. भारत की आर्थि‍क नीतियां अब फ्रीडमन को नहीं, ऑस्ट्रियन अर्थविद् फ्रेडरिक वान हायेक को भी सही साबित कर रही हैं, जो कहते थे, अधि‍कांश महंगाई सरकारें खुद पैदा करती हैं, अपने फायदे के लिए.

यानी कि सरकारों की प्रत्यक्ष नीतियों से निकलने वाली महंगाई, जो सिद्धांतों का हिस्सा थीं, वह भारत में हकीकत बन गई है.

महंगाई को बहुत से कद्रदान जरूरी शय बताते हैं लेकिन यह इस पर निर्भर है कि महंगाई का कौन सा संस्करण है. अच्छी महंगाई में मांग और खपत के साथ कीमतें बढ़ती हैं (डिमांड पुल इन्फ्लेशन). यानी मूल्यों के साथ कमाई (वेज पुश) भी बढ़ती है लेकिन भारत में सरकार ने महंगाई परिवार की सबसे दुर्गुणी औलाद को गोद ले लिया है, जिसमें मांग नहीं बल्कि उत्पादन और खपत की लागत बढ़ती है. यह कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है जो अब अपने विकराल रूप में उतर आई है.

महंगाई का यही अवतार अमीरों को अमीर और गरीबों को और ज्यादा निर्धन बनाता है. लागत बढ़ाने वाली महंगाई अक्सर टैक्स की ऊंची दरों या ईंधन कीमतों से निकलती है. सबसे ताजा वाकया 2008 के ब्रिटेन का है, जब दुनिया में बैंकिंग संकट के बाद गहरी मंदी के बीच वहां महंगाई बढ़ी, जिसकी वजह से मांग नहीं बल्कि टैक्स और देश की मुद्रा पाउंड स्ट‌र्लिंग के अवमूल्यन के कारण आयातों की महंगाई थी.

भारत का पूरा खपत टैक्स ढांचा सिर्फ महंगाई बढ़ाने की नीति पर केंद्रित है. जीएसटी, उत्पाद या सेवा की कीमत पर लगता है, यानी कीमत बढऩे से टैक्स की उगाही बढ़ती है. खपत पर सभी टैक्स देते हैं और इसलिए सरकार खपत को हर तरह से निचोड़ती है. केंद्र और राज्यों में एक ही उत्पाद और सेवा पर दोहरे-तिहरे टैक्स हैं, टैक्स पर टैक्स यानी सेस की भरमार है. आत्मनिर्भरता के नाम पर महंगी इंपोर्ट ड्यूटी है, यही महंगाई बनकर फूट रहा है.

भारत सस्ते उत्पादन के बावजूद महंगी कीमतों वाला मुल्क है. पेट्रोल-डीजल सस्ते उत्पादन के बावजूद टैक्स के कारण जानलेवा बने हुए हैं. दक्षिण एशि‍या के 12 प्रमुख देशों की तुलना में भारत में बिजली की उत्पादन लागत सबसे कम है (वुड मैकेंजी रिपोर्ट) लेकिन हम लागत की तीन गुनी कीमत भरते हैं. टैक्स वाली महंगाई भूमि, धातुओं, ऊर्जा, परिवहन को लगातार महंगा कर रही है जिसके कारण अन्य उत्पाद व सेवाएं महंगी होती हैं. ताजा महंगाई के आंकड़े बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था अब मौसमी नहीं बल्कि बुनियादी महंगाई (कोर इन्फ्लेशन) की शि‍कार है, जो मांग न होने के बावजूद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि लागत बढ़ रही है.  

महंगाई अब सरकार, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज कंपनियों का साझा उपक्रम है. टैक्स पर टैक्स थोपकर सरकारें उत्पादकों को कीमतें बढ़ाने की खुली छूट दे देती हैं. अप्रत्यक्ष टैक्स उत्पादक नहीं देते, यह तो उपभोक्ता की जेब से निकलता है, इसलिए कंपनियां खुशी-खुशी कीमत बढ़ाती हैं. मसलन, बीते साल अगस्त से दिसंबर के बीच स्टील की कीमत 37 फीसद बढ़ गई और असंख्य उत्पाद महंगे हो गए.

मंदी के बीच इस तरह की महंगाई, एक के बाद दूसरी लागत बढऩे का दुष्चक्र रचती है, जिसमें हम बुरी तरह फंस रहे हैं. अगर आपको लगता है कि यह मुसीबतों के बीच मुनाफाखोरी है तो सही पकड़े हैं. जीएसटी के तहत जो टैक्स दरें घटीं उन्हें कंपनियों ने उपभोक्ताओं से नहीं बांटा यानी कीमतें नहीं घटाईं. जीएसटी की ऐंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने एचयूएल, नेस्ले से लेकर पतंजलि तक कई बड़े नामों को 1,700 करोड़ रुपए की मुनाफाखोरी करते पकड़ा. लेकिन इस फैसले के खि‍लाफ कंपनियां हाइकोर्ट में मुकदमा लड़ रही हैं और मुनाफाखोरी रोकने वाले प्रावधान को जीएसटी से हटाने की लामबंदी कर रही हैं.

अक्षम नीतियों और भारी टैक्स के कारण ईंधन, ऊर्जा और अन्य जरूरी सेवाओं की कीमत उनकी लागत से बहुत ज्यादा है. मंदी में मांग तो बढऩी नहीं है इसलिए जो बिक रहा है महंगा हो रहा है. कंपनियों ने बढ़ते टैक्स की ओट में, बढ़ी हुई लागत को उपभोक्ताओं पर थोप कर मुनाफा संजोना शुरू कर दिया है. वे एक तरह से सरकार की टैक्स वसूली सेवा का हिस्सा बन रही हैं. कंपनियां सारे खर्च निकालने के बाद बचे मुनाफे पर टैक्स देती हैं और उसमें भी 2018 में सरकार ने उन्हें बड़ी रियायत (कॉर्पोरेट टैक्स) दी है.

तो क्या भारत ‘क्रोनी इन्फ्लेशन’ का आविष्कार कर रहा है?

Tuesday, February 20, 2018

जीएसटी जैसे-तैसे

एक फरवरी 2018 भारत के लिए एक खास तारीख थी. इसलिए नहीं कि उस दिन बजट आया. वह तो हर साल आता है. यह भारत में विशाल अंतरराज्यीय कारोबार को एक सूत्र में पिरोने का दिन था. इस तारीख को द्वारका से दीमापुर और लेह से कोवलम तक कारोबारी सामान की आवाजाही सभी किस्म के अवरोधों से मुक्त होने वाली थी.

जीएसटी ई वे बिल?

सही पकड़े हैं. 

यह जीएसटी का सबसे जरूरी और दूरगामी हिस्सा था. यह वन नेशनवन सिस्टम की शुरुआत था. बस कंप्यूटर से निकला एक बिल और कहीं भी माल ले जाने की छूटन कोई परमिटन चेकपोस्ट! यही वजह थी कि बजट के दिन कारोबारियों की दिलचस्पी वित्त मंत्री के भाषण में नहीं बल्कि ई वे बिल में थी. 

एक फरवरी को बजट भाषण और जीएसटी नेटवर्क से ई वे बिल लेने की जद्दोजहद एक साथ शुरू हुई. बजट भाषण खत्म होने तक जीएसटी का नेटवर्क बैठ चुका था. कुछ राज्यों ने इस पर अमल रद्द करने का ऐलान कर दिया. शाम होते-होते टीवी स्टुडियो में जब बजट गूंज रहा थाउसी दौरान जीएसटी के अफसर एक ट्वीट टिकाकर घर को निकल लिए कि तकनीकी दिक्कतों के कारण ई वे बिल का क्रियान्वयन अनिश्चितकाल के लिए टाला जा रहा है.

और इस तरह देश को एक बाजार बनाने यानी जीएसटी का सबसे बड़ा मकसद भी खेत रहा.

शुरुआत के सात महीने बीतते-बीततेजीएसटी सुधार से चुनौती में तब्दील हो गया है.

- इस बजट में टैक्स की जो मार (कैपिटल गेंससीमा शुल्क में बढ़ोतरीसेस व सरचार्ज) हुई वह जीएसटी का नतीजा है. नेटवर्क की नाकामी से रिटर्न और टैक्स संग्रह का बुरा हाल पहले से था. इस बीच गुजरात चुनाव की चपेट में जीएसटी का ढांचा फेंट दिया गया. 95 फीसदी करदाताओं को रिटर्न भरने से रियायत मिली. नतीजतन पिछले सात माह में जीएसटी से राजस्व बढऩे की उम्मीदें ढह गईं.

- राज्यों को और ज्यादा नुक्सान हुआ. पिछली जुलाई से मार्च तक के लिए केंद्रीय बजट से राज्यों को 60,000 करोड़ रु. की भरपाई होगी और अगले साल 90,000 करोड़ रु. दिए जाएंगे. राजस्व में कमी और क्षतिपूर्ति ने वित्त मंत्री का घाटा नियंत्रण रिकॉर्ड दागदार कर दिया.

- सभी कारोबारियों को करदाता बनाने का मकसद पटरी से उतर गया है. जीएसटीएन की खामी95 फीसदी करदाताओं को तिमाही रिटर्न की सुविधा और एक फीसदी टैक्स व तिमाही रिटर्न वाली कंपोजिशन स्कीम के कारण केवल 30 फीसदी करदाता विस्तृत इनवॉयस रिटर्न भर रहे हैं. जीएसटी की गफलत से काफी बड़ा कारोबार टैक्स निगहबानी से बाहर है. 

- जीएसटी में पंजीकरण के शुरुआती आंकड़े सरकार के लिए उत्साहवर्धक हैं. करदाताओं की संख्या 50 फीसदी बढ़ी है. छोटे उद्योगों में एक-तिहाई लेन-देन कारोबारी इकाइयों के बीच हो रहा है. इससे कर नियम पालन कराना आसान है. हर राज्य को उसके औद्योगिक कारोबारी परिदृश्य के हिसाब से पंजीकरण मिले हैं. इससे किसी खास राज्य को नुक्सान या फायदे की आशंका खत्म हुई है. 

- अलबत्ता इन उपयोगी सूचनाओं के जरिए राजस्व बढऩे की उम्मीद कम है क्योंकि जीएसटी का क्रियान्वयन पटरी से उतर चुका है. ई वे बिल के जरिए देश भर में माल की आवाजाही की मॉनिटरिंग होनी थी जो टैक्स चोरी रोकने के लिए जरूरी है. सात-आठ लाख बिल प्रति दिन जारी करने वाला सिस्टम बनाने के लिए एनआइसी (सरकारी कंप्यूटर एजेंसी) को लगाया गया लेकिन यह कोशिश भी असफल रही.

बजट के बाद अपने साक्षात्कारों में वित्त‍ मंत्री ने कहा कि टैक्स नियमों के पालन में सख्ती के साथ जीएसटी का राजस्व बढ़ेगा. वित्त मंत्रालय का कहना है कि निगरानी बढ़ाकर एक लाख करोड़ रु. टैक्स वसूला जा सकता है. सरकार को जानकारी है कि इस सुधार में रियायतों का कोटा पूरा हो गया है. चुनावी डर के चलते दी गई सुविधाओं और तकनीकी खामियों के कारण टैक्स चोरी हो रही है. राजस्व में गिरावट के कारण जीएसटी में अगले सुधार (पेट्रो उत्पादअचल संपत्ति को शामिल करना) जहां के तहां ठहर गए हैं. 


जीएसटी को लेकर सरकार की राजनैतिक दुविधा ज्यादा बड़ी है. इसे पटरी पर लाने के लिए इंस्पेक्टर राज की वापसी यानी छोटे व्यापारियों पर सख्ती करनी होगी. गुजरात की जली सरकार चुनावों के साल यह जोखिम तो लेने से रही. इसलिए सीधे और आसानी से उगाहे जाने वाले टैक्स (इनकम टैक्ससेस और सीमा शुल्क) बढ़ा लिए गए हैंउपभोक्ता तो टैक्स चुका ही रहे हैंकारोबारी टैक्स देंगे या नहींइसका हिसाब चुनाव देखकर होगा. 

जिसका डर था वही हुआ है. भारत का सबसे नया सुधार सिर्फ सात माह में पुराने रेडियो की तरह हो गयाजिसे ठोक-पीट कर किसी तरह चलाया जा रहा है. जीएसटी का सुधारवाद अब इतिहास की बात है. 

Sunday, July 16, 2017

इंस्पेक्टर ' राज़ '


नोटबंदी की सबसे बड़ी नसीहत क्या हैयही कि सुधारों के ऊंट अब किसी भी करवट बैठ सकते हैं. सुधारों के पूरी तरह सोख लिए जाने तक उनसे सिर्फ चौंकाने वाले नतीजों की उम्मीद की जानी चाहिएजो अच्छे या बुरे या फिर दोनों हो सकते हैं. नोटबंदी काला धन दूर करने के लिए उतरी थी लेकिन बैंकों को कालिख में सराबोर कर गई और ग्रोथ व रोजगार ले डूबी.

जीएसटी टैक्स प्रशासन में इंस्पेक्टर राज खत्म करने के लिए उतरा है लेकिन अपने डिजाइन और तौर-तरीकों में जीएसटी रोमांचक और अप्रत्याशित है. इंस्पेक्टरों की ताकत के मामले में तो यह चौंकाने वाली संभावनाओं से लैस है.

शुरुआत जीएसटी के नंबर यानी 15 डिजिट के जीएसटीएन से करते हैं जो अपने आप में अनोखा प्रयोग है. इस संख्या में पहले दो नंबर राज्य के हैं जहां कारोबारी पंजीकृत होगा. अगले 10 नंबर कारोबारी का पैन नंबरबाद का एक नंबर उसकी पंजीकरण संख्या है और शेष दो नंबर तकनीकी जरूरत के लिए हैं.

जीएसटी नंबर के पैन आधारित होने के साथ भारत में आयकर प्रशासन और कारोबारी करों को आपस में जोड़ दिया गया है. मतलब यह कि जीएसटी में दर्ज प्रत्येक कारोबारी की गतिविधि पर जीएसटी के साथ आयकर विभाग की निगाहें भी रहेंगी. टैक्स अफसर उसके कारोबार के आधार पर कमाई और कमाई के आधार पर धंधे की कैफियत पूछ सकते हैं. 
पैन आधारित जीएसटीएनटैक्स चोरी रोकने की अचूक कोशिश नजर आता है लेकिन दोहरे इंस्पेक्टर राज का खतरा भी है. भारत का टैक्स प्रशासन कितना साफ-सुथरा हैयह जानने के लिए नजदीकी टैक्स ऑफिस की एक यात्रा काफी होगी.

जीएसटी और इंस्पेक्टर राज का रिश्ता दिलचस्प है. इंस्पेक्टर राज बनाए रखने के लिए ही इसे पेचीदा बनाया गया! करदाताओं के बही-खाते जांचने के अधिकार पर केंद्र और राज्यों के बीच रजामंदी मुश्किल से बनी. अंततः तय हुआ कि बेचारे करदाता केंद्र और राज्य दोनों के टैक्स इंस्पेक्टरों की सेवा करेंगे.

जीएसटी के बुनियादी प्रारूप में यह दोहरा नियंत्रण कहीं नहीं था लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए जो फॉर्मूला तय हुआउसके तहत 1.5 करोड़ रु. से कम के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों की जांच व ऑडिट राज्य सरकारें करेंगी. इससे ऊपर वालों पर केंद्र का नियंत्रण होगा.

दोहरे नियंत्रण का फॉर्मूला सहज लगता है लेकिन जिनके कारोबार हर साल इस सीमा से ऊपर नीचे होते रहते हैंउनके 'साहब' हर साल बदल जाएंगे. यह दोहरा नियंत्रण केंद्र व राज्य की कर अथॉरिटी के बीच अधिकार क्षेत्रों का टकराव पैदा करेगा जिसमें कारोबारियों के फुटबॉल बनने का खतरा है.

जीएसटी के भीतर उतरने पर सात दरों और दर्जनों वर्गीकरण वाला एक जटिल ढांचा डराने आ जाता है जिसमें एक्साइज और वैट की सभी खौफनाक खामियां खूबसूरती के साथ सहेजी गई हैं. अलग-अलग राज्यों में पंजीकरणएक ही कंपनी के सभी प्रतिष्ठानों के अलग-अलग रजिस्ट्रेशन के साथ यह शर्त भी है कि पूरे देश में सर्विस देने वालों को अब हर राज्य में जीएसटी के तहत रजिस्टर होना होगा. एक उत्पाद के लिए कई टैक्स रेट की प्रणाली उन उद्योगों को इंस्पेक्टर शरण में जाने के लिए मजबूर करेगी जो तेजी से अपने प्रोडक्ट में बदलाव करना चाहते हैं और इस मौके पर उनका डिजिटल या ऑनलाइन होना काम नहीं आएगा.

जीएसटी लागू होते ही उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा कि जो कारोबारी सही ढंग से खुदरा मूल्य नहीं बताएंगेजुर्माना या जेल उनका इंतजार कर रही है. सतर्कता को सलाम लेकिन जीएसटी में मुनाफाखोरी रोकने वाले नियम इंस्पेक्टरों को नई ताकत बख्शते हैं. जीएसटी के साथ मुनाफाखोरी रोकने वाली एक नई मशीनरी जन्म ले रही है. डायरेक्टर ऑफ सेफगाड्र्सकेंद्र व राज्यों में विशेष समितियांजांच अपील व सुनवाई का विशाल तंत्र उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने से पहले कारोबारियों को डराने लगा है.

जीएसटी कारोबारी सुविधा या टैक्स कम करने के लिए नहीं बल्कि सरकारों के राजस्व को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए बना है इसलिए टैक्स विवाद निस्तारण से जुड़े नियम डरावने हैं. उन्हें चुनौती देने से पहले 10 से 25 फीसदी टैक्स जमा करने की शर्त है.

भले ही 17 टैक्स और 23 सेस जीएसटी में शामिल हो गए हों लेकिन बहुत से राज्य स्तरीय और स्थानीय टैक्स मुंह चिढ़ा रहे हैं. कई कारोबारों का एक हिस्सा किसी दूसरे टैक्स के दायरे में है जबकि दूसरे हिस्से पर जीएसटी लगा है. मसलनवाहनों पर राज्यों का ट्रांसपोर्ट टैक्स लागू है. निर्माण सामग्री और सेवाओं पर जीएसटी है लेकिन जमीन का पंजीकरण जीएसटी से बाहर है. जीएसटी की जटिलताएं और दोहरे-तिहरे नियंत्रण इंस्पेक्टर राज पर असमंजस बढ़ाते हैं.

नतीजे आने तक नोटबंदी के जले को जीएसटी का छाछ फूंक-फूंक कर पीना चाहिए.

Tuesday, May 30, 2017

जीएसटी के फूल-कांटे


क्या हम यही गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स चाहते थे
                            
                                जीएसटी की पाती आ गई है.
किस पर कितना टैक्स, क्या नियम, कौन से कायदे, अब सभी कुछ तय हो गया है.
जीएसटी की पावती भेजने के बाद खुद से यह जरुर पूछियेगा कि क्या हम यही गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स चाहते थे
क्या‍ इसी के लिए 16 साल इंतजार किया गया?
जीएसटी का रोमांच सन् 2000 से बनने लगा था तब तक तो वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) भी पूरी तरह लागू भी नहीं हो पाया था.
रोमांच की तीन वजहें थीं:
एक: भारत को रियायती इनडाइरेक्ट टैक्स चाहिए. अधिकतम दो टैक्स और दो दरें, ताकि लोग खर्च करें, मांग बढ़े, निवेश बढ़े और बढ़े रोजगार. जीएसटी वाले मुल्कों में टैक्स रेट औसत 15 से 18 फीसदी है.
दोः कम टैक्स और छूट बिल्कुल नहीं. सभी कारोबारी टैक्स के दायरे में.
तीनः बेहद आसान कर नियम ताकि कारोबार करना मुश्किल न बन जाए.
जीएसटी से देश का जीडीपी कम से दो फीसदी बढऩे की उम्मीद इसी उत्सुकता की देन थी.
....और जीएसटी मानो अलादीन का चिराग हो गया.
जीएसटी, जो हमें मिला
- तारीफ करनी होगी कि उत्पादों और सेवाओं पर दरें तय करने में पूरी पारदर्शिता रही. जीएसटी काउंसिल ने जो फॉर्मूला तय किया था उस पर वह अंत तक कायम रही. कॉर्पोरेट लॉबीइंग नहीं चली.
इस फॉर्मूले के चलते ही राज्यों से सहमति बनी जो राजस्व नुकसान को लेकर आशंकित थे, यानी अगर पारदर्शिता रहे तो विश्वास बन सकता है.
लेकिन
वन टैक्स, वन नेशन के बदले आठ जीएसटी दरें (5,12,18, 28%) मिली हैं, गुड्स की (एक्साइज/ वैट) चार और चार दरें सर्विसेज की, सेस अलग से.

आम खपत के कई उत्पादों (स्किन केयर, हेयर केयर, डिटर्जेंट, आयुर्वेद, कॉफी) पर टैक्स रेट अपेक्षा से अधिक है. बिल्डिंग मटीरियल और बिजली के सामान पर भी बोझ बढ़ा है.

बेहतर जिंदगी की उम्मीद से जुड़े उत्पादों-सेवाओं पर 28 फीसदी का टैक्स है जो काफी ऊंचा है.

ऊंचे टैक्स वर्ग में आने वाली कंपनियों को अपने मार्जिन गंवाने होंगे या फिर मांग. निवेश की बाद में सोची जाएगी.

हिसा‍ब-किताब
टैक्स को लेकर सरकार का बुनियादी नजरिया नहीं बदला है. अच्छी जिंदगी की उम्मीद को महंगा रखने की जिद कायम है.

जिन उत्पादों व सेवाओं (उपभोक्ता उत्पाद, भवन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल) पर सबसे ज्यादा टैक्स है वहीं नया निवेश, नई तकनीक, इनोवेशन और रोजगार आने हैं. यह मेक इन इंडिया की उम्मीदों के विपरीत है.

इनपुट टैक्स क्रेडिट (लागत में शामिल टैक्स की वापसी) जीएसटी का एकमात्र नयापन है. सफलता इस निर्भर होगी कि जीएसटी का नेटवर्क कितनी तेजी से निर्माता-विक्रेताओं को इनपुट टैक्स की वापसी करता है.

बहुत सी कर दरें, ढेर सारे रिटर्न और केंद्र व राज्य की दोहरी ब्यूरोक्रेसी के कारण करदाताओं, खासतौर पर छोटे-मझोले कारो‍बारियों के लिए यंत्रणा से कम नहीं होगा. दो की जगह 37 रिटर्न भरने होंगे. कर नियमों के पालन की लागत पहले से ज्यादा होगी.

जीएसटी के बाद

महंगाई नहीं बढ़ेगी या बेहद मामूली बढ़ो‍तरी होगी.

कर ढांचा यथावत है इसलिए मांग भी नहीं बढ़ेगी.

जीएसटी के चलते अगले दो साल में जीडीपी में किसी खास तेजी की उम्मीद नहीं है.

केंद्र या राज्‍यों को तत्‍काल बड़ा राजस्‍व नहीं मिलने वाला.

इनडाइरेक्‍ट टैक्‍स देने वालों की संख्या बढ़ेगी जो शायद भविष्‍य में राजस्‍व में बढ़ा सके.

केंद्र सरकार को 2018 में करीब 500 अरब रुपए (0.3प्रतिशत जीडीपी) का नुक्सान उठाना पड़ सकता है जो राज्‍यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की वजह से होगा.

ज्यादातर केंद्रीय क्षतिपूर्ति महाराष्‍ट्र, गुजरात, तमिलनाडु आदि सप्‍लायर राज्‍यों को मिलेगी.

राज्‍यों में तैयारियां सुस्‍त हैं. लागू होने में एक से दो माह की देरी हो सकती है.

कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास मजबूत सरकार है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है या अधिकांश देश में एक ही दल की सरकार है, जीएसटी, राजनैतिक-आर्थिक रूप से दकियानूसी ही है क्रांतिकारी या चमत्कारी नहीं.

हद से हद हमने अपने टैक्स ढांचे की ओवरहॉलिंग कर ली है. करीब 16 साल (2000 से 2017) घिसटने के बावजूद हम ऐसा टैक्स ढांचा नहीं बना पाए जिसे देखकर दुनिया बरबस कह उठे,  'यह हुआ सुधार!'' 

दुआ कीजिए कि यह जीएसटी जैसा भी है अब ठीक ढंग से लागू हो जाए, शायद वही इसकी सफलता होगी.


Monday, January 23, 2017

नए टैक्स से पहले


 किस किस तरह के सेस हमसे वसूले जा रहे हैं और सरकार कभी नहीं बताती कि उनका इस्‍तेमाल कहां हो रहा है। 

जीएसटी उस दिन से ही उलझ गया था जब केंद्र सरकार ने वैसा जीएसटी बनाने का इरादा छोड़ दिया था जैसा कि उसे होना चाहिए था. नतीजतनसंसद के गतिरोध को तेजी से पार कर जाने वाला जीएसटी धीमा पड़ता हुआ टल गया है. जुलाई अगली समय सीमा है जो अप्रैल से ज्यादा कठिन दिखती है.
जीएसटी का मतलब है इसके आगे-पीछे कोई दूसरा टैक्ससेस (उपकर) या ड्यूटी नहीं. सिर्फ अकेला पारदर्शी एक या दो टैक्स दरों वाला जीएसटी. लेकिन पांच टैक्स रेट वाला जीएसटी बनाने के बाद केंद्र सरकार इस पर सेस लगाने की तैयारी में जुट गई. यह सेस की सनक ही ढलान की शुरुआत थी क्योंकि अगर केंद्र सरकार टैक्स पर टैक्स थोपने का लालच छोडऩे को तैयार नहीं है तो राज्य क्यों पीछे रहें?

नया बजट विलंबित जीएसटी की छाया में बन रहा है जो जीएसटी की जमीन तैयार करेगा. हम नए सेस और टैक्स की तरफ बढ़ेंइससे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में सेस का मकडज़ाल कितना जटिल है. जो सेस हमसे वसूले गए हैंउनके इस्तेमाल पर सरकार कभी कुछ नहीं बताती. पिछले माह जब लोग बैंकों की लाइनों में लगे थे और संसद ठप थीनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की एक रिपोर्ट आई थी जो केंद्र सरकार के सेस-राज का सबसे ताजा खुलासा है.

मोबाइल वाला टैक्स
बहुतों को यह जानकारी नहीं होगी कि मोबाइल ऑपरेटर गांवों में फोन और इंटरनेट पहुंचाने के लिए अपने राजस्व पर एक विशेष टैक्स देते हैं. जिसे यूनिवर्सल एक्सेस लेवी कहा जाता है. यह टैक्स हमारे टेलीफोन बिल पर ही लगता है. इसके खर्च के लिए यूनिवर्सल ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओ फंड) बनाया गया है.
सीएजी के मुताबिकइस लेवी से 2002-03 से 2015-16 के बीच 66,117 करोड़ रु. जुटाए गएजिसमें केवल 39,133 करोड़ रु. यूएसओ फंड को दिए गए. क्या सरकार इस सवाल का जवाब देगी अगर गांवों में फोन पहुंच चुका है तो फिर यह लेवी क्यों वसूली जा रही है और अगर यह पैसा जमा है तो इसका इस्तेमाल मोबाइल नेटवर्क ठीक करने व कॉल ड्राप रोकने में क्यों नहीं हो सकता?

पढ़ाई वाला टैक्स
2006-07 में उच्च शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा का स्तर आधुनिक बनाने के लिए इनकम टैक्स पर एक फीसदी का खास सेस लगाया गया था. 2015-16 तक इस सेस से 64,228 करोड़ रु. जुटाए गए. सीएजी बताता है कि इसके इस्तेमाल के लिए सरकार ने न तो कोई फंड बनाया और न ही किसी स्कीम को यह पैसा दिया. अगर शिक्षा के लिए पर्याप्त धन है तो फिर टैक्सपेयर पर बोझ क्योंदेश को इसके इस्तेमाल का हिसाब क्यों नहीं मिलता?
प्राथमिक शिक्षा के तहत सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील का पैसा जुटाने के लिए इनकम टैक्स पर दो फीसदी का प्राथमिक शिक्षा सेस भी लगता हैजिसके इस्तेमाल के लिए प्राथमिक शिक्षा कोश बना है. इस कोष को 2004-2015 के बीच जुटाई गई पूरी राशि नहीं दी गई है.

धुआं मिटाने वाला टैक्स
बिजली के साफ-सुथरे और धुआं रहित उत्पादन की परियोजनाओं के लिए 2010-11 में एक क्लीन एनर्जी फंड बना था. इस फंड के वास्ते देशी कोयले के खनन और विदेशी कोयले के आयात पर सेस लगाया जाता हैजो बिजली महंगी करता है. 2010 से 2015 के बीच सरकार ने इस सेस से 15,174 करोड़ रु. जुटाए लेकिन एनर्जी फंड को मिले केवल 8,916 करोड रु. अलबत्ता, 2016 के बजट में सरकार ने इसका नाम बदल क्लीन एन्वायर्नमेंट सेस करते हुए सेस की दर दोगुनी कर दी.

रिसर्च वाला टैक्स
सीएजी की रिपोर्ट में एक और सेस की पोल खोली गई है. हमें शायद ही पता हो कि तकनीकों के आयात (इंपोर्ट ड्यूटी) पर सरकार मोटा सेस लगाती है. रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट सेस कानून 1986 से लागू है जिसके तहत घरेलू तकनीक के शोध का खर्चा जुटाने के लिए तकनीकी आयात पर 5 फीसदी सेस लगता है. सेस की राशि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड की दी जाती है. 1996-97 से 2014-15 तक इस सेस से 5,783 करोड़ रु. जुटाए गए लेकिन बोर्ड के तहत फंड को मिले 549 करोड रु.

सिर्फ यही नहीं

सड़कों के विकास के लिए पेट्रोल-डीजल पर लगने वाला रोड डेवलपमेंट सेस भी पूरी तरह रोड फंड को नहीं मिलता.

पिछली सरकारों के लगाए सेस न तो कम थेन ही उनके हिसाब में गफलत ठीक हो पाई थी लेकिन मोदी सरकार ने अपने तीन बजटों में तीन नए सेस ठूंस दिए. सर्विस टैक्स पर कृषि कल्याण सेस और स्वच्छ भारत सेस लगाया गया जबकि कारों पर 2.5 फीसदी से लेकर 4 फीसदी तक इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस चिपक गया. पिछले दो साल में सरकार ने कभी नहीं बताया कि सफाई और खेती के नाम पर लगे सेस का पैसा आखिर किन परियोजनाओं में जा रहा है?

जीएसटी के पटरी से उतरने को लेकर राज्यों को मत कोसिए. इस सुधार को केंद्र सरकार ने ही सिर के बल खड़ा कर दिया है. सेस टैक्स नहीं हैं. यह टैक्सेशन का अपारदर्शी हिस्सा हैं. इन्हें लगाया किसी नाम से जाता है और इस्तेमाल कहीं और होता है. राज्यों को इस पर आपत्ति है क्योंकि सेस उस टैक्स पूल से बाहर रहते हैं जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है. केंद्र सरकार का कुल सेस संग्रह 2015-16 में 55 फीसदी बढ़ा है. बीते बरस केंद्र सरकार के पास करीब 1.06 लाख करोड़ रु. का राजस्व संग्रह ऐसा था जिसमें राज्यों का कोई हिस्सा नहीं है.

जीएसटी फायदे तो बाद में लाएगा लेकिन इससे पहले टैक्स की चुभन में बढ़ोतरी और सेस परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होने की पूरी संभावना है. जीएसटी के तहत 18 फीसदी का सर्विस टैक्स लगने वाला है नतीजतन 2017 के बजट में सर्विस टैक्स की दर 1 से 1.5 फीसदी तक बढ़ सकती है या फिर नए सेस लग सकते हैं. इसलिए बजट में राहत की उम्मीद करते हुए किसी बड़े झटके के लिए खुद को तैयार रखना समझदारी होगी.